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*सिंगरौली में संगीन अपराध, युवक का हुआ अपहरण,मांगी फिरौती*

*सिंगरौली में संगीन अपराध, युवक का हुआ अपहरण,मांगी फिरौती*

संदीप श्रीवास्तव।

सिंगरौली। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अपहरण कर फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। सागर पनिका पिता रमाकान्त पनिका उम्र 21 वर्ष निवासी बरौहा 15/12/23 को करीब 12.00 बजे माजन मोड़ से आटो में बैठ कर बैढ़न जा रहा था जैसे ही पुराना यातायात थाना उत्कृष्ट स्कूल तिराहा के पास आटो से उतरकर पैदल मस्जिद तरफ जा रहा था जैसे ही कन्या स्कूल के पास में पहुंचा तभी मोटरसायकल से विकास जयसवाल अपने एक साथी के साथ आया और बोला कि तुम मेरा मोबाइल चुरा लिये हो और मोटरसायकल मे बीच मे बैठाकर बोले कि चलो थाना तब पीड़ित ने बोला कि मेरे पास मोबाइल नही है फिर विकास जयसवाल और उसके एक अन्य साथी ने पीड़ित को एन सी एल ग्राउन्ड के पास ले जाकर हाथ मुक्का एवं बेल्ट से मारपीट करने लगे इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को बाइक पर बैठाकर गनियारी स्थित पीएम आवास ले गये जहां उसके साथ जमकर मारपीट की और फिरौती की मांग करने लगे। पीड़ित सागर पनिका ने बताया कि जहां पर उसे कैद किया गया था उस जगह पर लगभग छ: से सात लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट की और कहते रहे कि घर से पैसे मंगाओ नहीं जान से मार देंगे। फिलहाल एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य अरोपियों की तलाश कर रही है।

स्टांप पेपर पर लिखवाया स्वेच्छा से अपनी किडनी देना चाहता हूं।

बता दे की पीड़ित सागर पनिका ने बताया कि आरोपियों ने उसके ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया जबकि उसके पास उनकी कोई मोबाइल नहीं थी। लगातार उसके साथ मारपीट कर डेढ़ लाख रूपये की फिरौती देने की मांग की जा रही थी। पीड़ित ने बताया कि वह सरपंच का बेटा है और उन्हें जानता भी नहीं है। पीड़ित ने बताया कि मारपीट में उसके दोनो हाथ, दोनो पैर, पीठ एवं दोनो जांघ, चेहरे मे अन्दरूनी चोट लगी है। पीड़ित ने बताया कि उसने अवनीश शर्मा नामक दोस्त को फोन किया तब उसने पांच हजार रूपये भेजे। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों द्वारा लगातार किडनी निकलवाने तथा जान से मार देने की धमकियां दी जा रही थी। किसी तरह इसकी जानकारी उसके दोस्तों को लगी तो वह वहां पहुंचे तब वह किसी तरह से वहां से भाग सका और कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपराध धारा 323,506,34 ताहि का कायम कर विवेचना मे लिया है।

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