Re. No. MP-47–0010301

मारपीट के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा

मारपीट के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा

सीधी- जिले में मारपीट के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सजा सुनाई हैं। बताया गया कि 26 सितम्बर 2020 को फरियादी मंगल कोल ने चौकी खड्डी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम बड़ेसर के गुड्डू सिंह बघेल की जमीन अधिया में लिया था जिसमें धान की फसल लगाया था। आवारा मवेशी फसल चर रहे थे जिन्हें वह खेत से निकाल कर गांव के बाहर ले जा रहा था। तब रामदुलारे यादव के घर के सामने अभियुक्त नीलेश मोटरसायकल से आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो फरियादी ने मना कर दिया। तब अभियुक्त ने फरियादी को गालियां देते हुए बांस के डंडे से मारपीट की। फरियादी द्वारा हल्ला गुहार करने पर रामदुलारे व शैलेन्द्र सिंह तथा दुर्घटिया कोल ने आकर बीच बचाव किया, तब अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर चौकी खड्डी में जीरो नम्बर की प्राथिमिकी दर्ज कर की गयी तथा उक्त प्राथिमिकी के आधार पर थाना रामपुर नैकिन के अपराध दर्ज किया गया था एवं अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामले मे बताया गया कि 19 नवम्बर 2020 को फरियादी विकास कुमार साकेत ने थाना अमिलिया में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक सूचना दर्ज करवाई कि उक्त दिनांक को शाम के करीबन 6 बजे उसकी गाय छूट गई थी, जिसको पकडऩे के लिए उसने अभियुक्त शारदा यादव को बुलाए जिसने गाय को पकड़कर रोड में बांस के बीरा में बांध दिया। जब वह गाय लेने गया तो अभियुक्त शारदा यादव ने यह जानते हुए कि विकास अनुसूचित जाति का है, उसे जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गालियां दी और यह भी कहा कि दूध खाकर गाय को छोड देते हो, तब उसने अभियुक्त शारदा यादव को गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त शारदा यादव ने हाथ में लिये पत्थर से उसके मुंह में मार दिया, जिसे खून बहने लगा, बीच बचाव करने आये उसके पिता रघुनाथ साकेत को अभियुक्त के पिता इन्द्रपति यादव ने लाठी से मारा। अभियुक्तगण धमकी दे रहे थे कि अगर दोबारा गाय छोडे तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अमिलिया में अपराध दर्ज किया गया था जिसे अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। एक अन्य मामले मे बताया गया कि 26 जुलाई 2019 को फरियादी राजकली साकेत ने थाना रामपुर नैकिन में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दर्ज करवाई कि 23 जुलाई 2019 को वह जुझारी घटिया सामान लेने गयी थी तथा वहां से वापस आ रही थी तब 12 बजे दिन जैसे ही वह ग्राम कुंआ में जगदीश साकेत की दुकान के पास पहुंची तो अभियुक्त रविशंकर मिश्रा एवं उसकी पत्नी नीलेश मिश्रा उसे मिले, जिसने उससे कहां कि तामेश्वर मिश्रा का खेत अधिया में क्यों ली हो और पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त रविशंकर ने उसे अश्लील गांलिया दी व उसके साथ हाथ मुक्का से मारपीट की एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना रामपुर नैकिन में अपराध दर्ज करते हुए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त तीनों प्रकरणों में शासन की ओर पैरवी अपर लोक अभियोजक रमाशंकर दुबे द्वारा की गई।

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