सीधी कलेक्टर ने दिए समय-सीमा में कोषालय में वेतन देयक प्रस्तुत करने के निर्देश
सीधी 23 जनवरी 2024
कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उनके कार्यालय के सभी पात्र कर्मचारियों को माह की 1 तारीख को वेतन प्राप्त हो।
कलेक्टर श्री मालवीय ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमों के परिपालन में समय-सीमा में कोषालय में वेतन आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किये जाए। प्रत्येक आगामी माह की 5 तारीख तक भुगतान न होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदेही होगी।








