Re. No. MP-47–0010301

सीधी कलेक्टर ने घोषित किया वर्ष 2024 के लिए स्थानीय अवकाश

सीधी कलेक्टर ने घोषित किया वर्ष 2024 के लिए स्थानीय अवकाश 

सीधी-कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 30.03.1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रम 04 के नियम- 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेे हुए वर्ष 2024 में सीधी जिले के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

जारी आदेशानुसार दिनांक 26.03.2024 को होली का दूसरा दिन, 17.09.2024 को अनंत चतुर्दशी एवं 01.11.2024 को दीपावली का दूसरा दिन अवकाश घोषित किया गया है। उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारो, उपकोषागारों एवं बैंको को छोड़कर जिले में स्थित शेष सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में लागू होंगें।

 

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