sidhi24news:मध्यप्रदेश सरकार पर कोर्ट ने ठोका 10 लाख का जुर्माना
-संविदा शिक्षक को नियुक्ति नहीं देने पर कोर्ट का आदेश, दोषी अधिकारी से वसूली जाएगी कॉस्ट
भोपाल-सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक की नियुक्ति से इनकार करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त, 2008 को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-III के पद के लिए आयोजित चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद, याचिकाकर्ता स्मिता श्रीवास्तव को वैध नियुक्ति देने से दुर्भावनापूर्ण तरीके से इनकार किया गया।
जस्टिस संदीप मेहता की एकलपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि कॉस्ट की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में मप्र हाईकोर्ट ने भी यह स्वीकार किया था कि गलत तरीके से नियुक्ति अस्वीकार की गई थी, कोर्ट ने अपीलार्थी को 60 दिन की अवधि के भीतर नियुक्ति और जुर्माने की राशि देने के निर्देश दिए।








