Sidhi24news:अंतर्राज्यीय ईमारती लकड़ी का अवैध व्यापार करने वाले गिरोहो को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार
-गिरोहो के सदस्यों से 23 लाख 50 हजार रुपये कीमत की इमारती लकड़ी सहित अवैध परिवहन करते ट्रक को किया गया जप्त
सीधी-पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन मे थाना प्रभारी कोतवाली अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने 23 लाख 50 हजार रूपये कीमती खैर की लकड़ी से लोड़ वाहन जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किया है।
कोतवाली पुलिस को क्षेत्र भ्रमण के दौरान 27 जून को शंका के आधार पर ट्रक क्रमांक यूपी 76 टी 9510 को एनएच 39 कुचवाही के समीप देर रात रुकवा कर चेक किया गया जो मोटी पीली पन्नी से ढका था जिसको खुलवाने पर उसमे इमारती लकड़ी लोड़ थी। निरीक्षण के दौरान वाहन चालक के द्वारा लकड़ी के संबंध में राहदारी पास क्रमांक 49/7-27 जून 2024 एवं मनी रशीद क्रमांक 461/07- 27 जून 2024 को दिखाया गया। टीम को दिखाए गए कागजातों के संदिग्ध लगने पर ऐसा
आभाष हुआ कि वाहन में लोड काष्ठ पूर्ण रूपेण अवैध एवं चोरी का है। जिसके चलते वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत परिवहन अनुज्ञा पत्र में वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न जिला सिंगरौली के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा बनाई गई थी।अवैध परिवहन के शंका के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा वन विभाग सीधी को सूचित किया गया जो वन विभाग सीधी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त परिवहन अनुज्ञा पत्र कूटरचित एवं फर्जी है। तत्पश्चात वन विभाग की कार्यवाही उपरान्त थाना कोतवाली मे
शासकीय अभिलेख को कूटरचित ढंग से बनाने के कारण वाहन मालिक उभेन्द्र पिता सत्यराम सिकंदरापुर अगो नगला, भुद सिवाराखास उत्तर प्रदेश एवं उनके सहयोगी पीपी सिंह पिता ऋषिपाल सिंह यादव 34 वर्ष ग्राम बुद्धी नमला, मा.खेड़ा, किसनी खाम थाना उसहैत तहसील दातागंज पोस्ट कटरा सदातगंज जिला बदांयू उत्तर प्रदेश एवं वाहन खलासी मनोज कुमार यादव पिता सोनेलाल यादव 26 वर्ष ग्राम मनशा नगला पोस्ट लिलवन तहसील दातागंज थाना उसहैत जिला बदांयू उत्तर प्रदेश के विरुद्ध धारा 379, 420, 467, 468 एवं 34 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। वाहन को राजसात करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।









