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Sidhi24news:सीधी- लेनदेन के आरोप पर आरआई पर गिरी गाज,कलेक्टर ने किया निलंबित

Sidhi24news:सीधी- लेनदेन के आरोप पर आरआई पर गिरी गाज,कलेक्टर ने किया निलंबित

सीधी- मझौली तहसील अंतर्गत रिश्वत के आरोप में एक राजस्व निरिक्षक पर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करते हुए निलंबित कर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। राजस्व निरिक्षक पर नक्सा तरमीम और सीमांकन के बदले पैसा लेने का आरोप है। नोटिस का सतोषप्रद जबाब न मिलने पर उक्त कार्यवाही की गई है।

जी हाँ बता दे कि कलेक्टर सीधी द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी मझौली जिला सीधी के पत्र कमांक 1021/प्रवा./2024 मझौली, दिनांक 05 जुलाई 2024 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री धर्मदास गुप्ता राजस्व निरीक्षक मझौली द्वारा आवेदक देवराज पितः कामता साकेत निवासी ग्राम पांड़ तहसील मझौली से नक्शा तरमीम एवं सीमांकन कार्य के लिये पैसे की मांग किये जाने एवं पैसे के लेन-देन के संबंध में दिनांक 04-07-2024 को दैनिक जागरण मझौली के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र कमांक 821 / कले/भू अभि/स्था/2024 सीधी दिनाक 05-07-2024 अनुसार कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्राप्त किया गया। श्री गुप्ता राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 08-07-2024 को प्रस्तुत जवाब समाध्धानकारक नहीं पाये जाने के फलस्वरूप श्री धर्मदास गुप्ता राजस्व निरीक्षक, रा.नि.मं. मझौली तहसील मझौली जिला सीधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री गुप्ता राजस्व निरीक्षक का मुख्यालय भू-अभिलेख कार्यालय सीधी, म०प्र० नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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