लोकसेवा केंद्र मझौली पर 5 हजार रुपये का जुर्माना, कलेक्टर ने चेताया
सीधी, 4 जनवरी 2025
कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी करते हुए मझौली के लोक सेवा केंद्र संचालक मेसर्स अद्रिती एसोसिएट (जिला शहडोल) पर 5,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इसके साथ ही उन्हें भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। शिकायत मिलने पर अनुबंध निरस्त करने की बात भी कही गई है।
कारण और कार्रवाई
कलेक्टर ने बताया कि उपखंड अधिकारी मझौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्राप्त जवाब संतोषजनक न होने के कारण यह कार्रवाई की गई।
जांच में पाया गया कि संचालक द्वारा लोकसेवा केंद्र के संचालन में गंभीर लापरवाही और अनियमितता बरती गई, जिससे जनहित के कार्य बाधित हुए। यह अनुबंध और निर्धारित मानकों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।
प्रभाव और प्रशासनिक दृष्टिकोण
कलेक्टर के अनुसार, संचालक द्वारा केंद्र संचालन में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे सरकार और प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक समझी गई।
आगे की चेतावनी
प्रशासन ने संचालक को सचेत किया है कि ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन ने लोकसेवा केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता और मानकों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है।








