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सीधी: चाइनीज मांजे के उपयोग, क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध

सीधी: चाइनीज मांजे के उपयोग, क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध
अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

सीधी जिले में पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल होने वाले खतरनाक चाइनीज (धारदार) मांजे के क्रय-विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश अपर जिला दंडाधिकारी अंशुमन राज ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में लागू किया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चाइनीज मांजे पर प्रतिबंध क्यों?

  • धारदार और घातक मांजा: यह मांजा अत्यंत धारदार होता है, जो पतंग उड़ाते समय या सड़कों पर चलते लोगों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है।
  • जनमानस के लिए खतरा: मकर संक्रांति और जनवरी-फरवरी के पतंग उत्सव के दौरान यह मांजा जानलेवा घटनाओं का कारण बनता रहा है।
  • घायल होने की घटनाएं: अक्सर समाचार माध्यमों और रिपोर्टों में इससे होने वाली शारीरिक क्षति की खबरें आती रहती हैं।

प्रमुख निर्देश

  • जिले में चाइनीज मांजे की खरीद-बिक्री, भंडारण, और उपयोग पर पूर्ण रोक
  • आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सावधानी और जिम्मेदारी की अपील

अपर जिला दंडाधिकारी ने जनता से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और मकर संक्रांति जैसे पर्व को सुरक्षित बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

जनसंपर्क कार्यालय, सीधी

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