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सीधी:मकर संक्रांति पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध

सीधी:मकर संक्रांति पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध

सीधी। मकर संक्रांति पर्व के मद्देनज़र जिले में यातायात सुचारू रखने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अपर जिला दंडाधिकारी अंशुमन राज द्वारा आदेश जारी कर 14 जनवरी 2025 को प्रातः 4:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों (खाली और लोडेड) के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रतिबंध सीधी शहर और जिले के नदी घाटों के आसपास लागू रहेगा, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर मेले और धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अपर जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मकर संक्रांति पर भीड़ और सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया निर्णय

मकर संक्रांति के दिन जिले के प्रमुख मंदिरों, कस्बों, बाजारों और नदी घाटों पर मेले का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की भारी भीड़ जुटती है। इन स्थानों पर यातायात बाधित न हो और श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और आम नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।

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