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सीधी:शासकीय राशि के दुरुपयोग पर तीन पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

सीधी:शासकीय राशि के दुरुपयोग पर तीन पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

सीधी, 17 मार्च 2025 – जिला पंचायत सीधी ने म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत शासकीय राशि के दुरुपयोग और वसूली राशि जमा न करने पर कड़ा कदम उठाया है। तीन पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

क्यों जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट?
सूचना सहायक, जिला पंचायत सीधी ने बताया कि आरोपियों को नोटिस तामील होने के बावजूद उन्होंने जबाव प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह कार्रवाई आवश्यक हो गई।

किनके खिलाफ कार्रवाई?
गिरफ्तारी वारंट विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमन राज द्वारा जारी किया गया। जिन तीन पंचायत पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है, वे हैं:

  1. रामगोपाल जायसवाल – पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत हड़बड़ो
  2. विजय कुमार सिंह – तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत हड़बड़ो
  3. रामलाल सिंह – पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बारी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय धन के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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