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Sidhi:अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

Sidhi:अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश — उड़नदस्ता रखेगा विशेष निगरानी

सीधी।
अक्षय तृतीया (30 अप्रैल 2025) के अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम को लेकर कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ के तहत जिले में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर ने बताया कि अक्षय तृतीया जैसे विशेष पर्वों पर सामूहिक विवाहों में बाल विवाह की आशंका अधिक होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसको ध्यान में रखते हुए जिले में उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो प्रत्येक थाना क्षेत्र में सतर्क निगरानी रखेंगे।

सूचना तंत्र और हेल्पलाइन सक्रिय
हर ग्राम व वार्ड में सूचना दल बनाए जाएंगे, जिसमें शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, शौर्य दल सदस्य, सरपंच, पंचायत सचिव और अन्य सक्रिय नागरिक शामिल होंगे। ये दल विवाहों पर नजर रखेंगे और बाल विवाह की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम और संबंधित अधिकारियों को देंगे।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:

  • 181
  • 1098
  • 100
  • कंट्रोल रूम (सीधी): 07822-251144

उड़नदस्ता दल की जिम्मेदारी
हर थाना क्षेत्र में तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक और थाना प्रभारी मिलकर उड़नदस्ता दल का गठन करेंगे। सूचना मिलते ही ये दल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बाल विवाह की पुष्टि पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर विशेष विवाह मुहूर्तों के दौरान लगातार निगरानी रखी जाए। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और वार्ड पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों की मदद से भी निगरानी और कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाएगा।

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