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हिट एंड रन मामलों में अब मिलेगा न्याय और राहत: अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिलेंगे दो लाख रुपये

हिट एंड रन मामलों में अब मिलेगा न्याय और राहत: अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिलेंगे दो लाख रुपये
???? सीधी, 24 जून 2025

सीधी जिले सहित पूरे मध्यप्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है, खासकर अज्ञात वाहनों द्वारा की गई हिट एंड रन दुर्घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना तो दूर, आर्थिक सहायता भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होती थी। लेकिन अब यह स्थिति बदलेगी।

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 के तहत, अब अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के आश्रितों को दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जबकि गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपये तक की राहत दी जाएगी।

पूर्व में यह सहायता राशि केवल 25 हजार रुपये थी, जिसे अब आर्थिक और मानवीय दृष्टिकोण से बढ़ाया गया है।

इस योजना की निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। बीमा कंपनी का प्रतिनिधि समिति का सचिव होगा, वहीं एक स्वयंसेवी सदस्य को भी शामिल किया जाएगा।

पीड़ित या उनके आश्रितों को सहायता प्राप्त करने के लिए तहसीलदार अथवा एसडीएम के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ एफआईआर, बैंक खाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मौत की स्थिति में), एमएलसी रिपोर्ट (घायल अवस्था में) सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

तहसीलदार/एसडीएम 30 दिनों में जांच रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद कलेक्टर 15 दिनों में सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगे।

???? यह योजना उन हजारों परिवारों के लिए राहत की सांस है जो अब तक अज्ञात वाहनों के कारण अपनों को खोकर भी न्याय की उम्मीद में भटकते थे।

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