???? सिंगरौली में भारी वाहनों पर समय-सीमा की रोक, चार मार्गों पर नो-एंट्री लागू
तेज रफ्तार व ओवरलोड से दुर्घटनाएं रोकने प्रशासन सख्त, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आदेश प्रभावशील

सिंगरौली, 30 जून।
जिले में कोयला, राखड़, मौरंग, बालू व अन्य खनिजों का परिवहन करने वाले भारी वाहनों के कारण हो रही बार-बार की सड़क दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जन-धन की क्षति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रशेखर शुक्ला ने सख्त यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आदेश के तहत 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक जिले के चार प्रमुख मार्गों पर निर्धारित समयावधि में नो-एंट्री प्रभावी रहेगी।
यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

???? प्रमुख प्रावधान:
???? रात के समय बंधौरा पावर प्लांट मार्ग पर रोक
- परसौना से रजमिलान तक बंधौरा पावर प्लांट से कोयला ले जाने वाले ट्रकों को रात के अंधेरे में हादसों को देखते हुए रोक लगाई गई है।
- पावर प्लांट प्रबंधन को सड़क पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
???? लोडेड वाहनों के लिए सीमित समय
- लोडेड और खाली वाहन अब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही परसौना–रजमिलान मार्ग से गुजर सकेंगे।
- अधिकतम गति 20 किमी प्रति घंटा तय की गई है।
???? चार स्थानों पर लागू रहेगी नो-एंट्री:
| क्रम | स्थान | प्रतिबंधित मार्ग | समयावधि |
|---|---|---|---|
| 1 | तेलाई मोड़ (कचन नदी पुल के पास) | नवागढ़–जयंत की ओर | सुबह 7 से रात 11 बजे |
| 2 | जयंत तिराहा (बस पड़ाव के पास) | निगाही–माजन–बैढन की ओर | सुबह 7 से रात 11 बजे |
| 3 | इंडिया चौक (लेबर गेट के पास) | बैढन–गनियारी की ओर | सुबह 7 से रात 11 बजे |
| 4 | गनियारी तिराहा | बैढनमानगर–नागरिक विन्यास की ओर | सुबह 7 से रात 11 बजे |
⚠️ उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित समय में यदि कोई भारी वाहन इन मार्गों से गुजरता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
???? प्रशासन ने सभी विभागों को जारी किए निर्देश
इस आदेश की प्रति जिले के समस्त प्रमुख अधिकारियों व परियोजनाओं के प्रबंधन को भेजी गई है, ताकि उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।
जिला जनसंपर्क अधिकारी को आदेश का मीडिया व प्रचार के माध्यम से प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।








