सीधी: बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर पटवारी कमलेश कुमार गौतम निलंबित, एसडीएम सिहावल की बड़ी कार्यवाही..
15 अप्रैल से थे अनुपस्थित, मोबाइल भी बंद
सीधी 06 मई 2026
उपखंड अधिकारी सिहावल द्वारा बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर पटवारी श्री कमलेश कुमार गौतम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार बहरी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि श्री कमलेश कुमार गौतम, पटवारी हल्का डढ़िया एवं अतिरिक्त प्रभार हल्का कुचवाही, 15 अप्रैल 2026 से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित थे।https://sidhi24news.in/archives/29215
संपर्क करने के प्रयास में उनका मोबाइल फोन भी बंद पाया गया।
👉 कदाचार मानते हुए की गई कार्रवाई
प्रकरण को गंभीर मानते हुए संबंधित पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति अनुपस्थित रहना प्रथम दृष्टया कदाचार की श्रेणी में आता है।
👉 सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबन
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत श्री कमलेश कुमार गौतम को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बहरी निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।https://www.facebook.com/share/p/1B36ZM6fsM/








