Sidhi:प्रभारी तहसीलदार पर कार्रवाई
आवेदन समय-सीमा में निराकृत न करने पर 2 हजार का अर्थदंड, वेतन भुगतान पर रोक
सीधी, 20 जनवरी 2026।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने सख्त कार्रवाई की है। निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न किए जाने के मामले में प्रभारी तहसीलदार सिहावल परमशुख बंसल पर 2,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा के दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग से संबंधित कुल 133 आवेदन समय-सीमा से बाहर लंबित पाए गए थे। इस पर सुधार के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद पुनः समीक्षा में 22 आवेदन और विलंबित पाए गए, जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
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इस लापरवाही को जनहित के कार्यों को प्रभावित करने वाला मानते हुए कलेक्टर ने संबंधित प्रभारी तहसीलदार पर अर्थदंड की कार्रवाई की। आदेशानुसार अर्थदंड की राशि जमा होने तक वेतन भुगतान प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।








