प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ लेने करें आवेदन,अंतिम तिथि 15 दिसंबर
सीधी- सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने जानकारी देकर बताया है कि जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु मत्स्य पालन व्यवसाय करने वाले मत्स्य पालकों, मत्स्य पालन के व्यवसाय को प्रारंभ करने के इच्छुक व्यक्तियों को आत्म निर्भर बनाने एवं उनकी आय को दुगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना लागू की गई है, इसमें शासन द्वारा संचालित योजनाओं में 40 से 60 प्रतिशत अनुदान राशि पात्रतानुसार दिये जाने का प्रावधान है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला सीधी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत संचालित योजनायें स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, मत्स्य बीज संबर्धन तालाब निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी स्थापना, बायोफ्लाक स्थापना, आर.ए.एस. स्थापना, फिश-फीड मिल स्थापना, फिस कियोस्क स्थापना, आइस प्लान्ट निर्माण, साइकिल विथ आइस बाक्स, मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स, थ्री-व्हीलर विथ आइस बाक्स, जलाशयों में केज स्थापना आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक हितग्राही, स्व सहायता समूह, पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियाॅ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला सीधी (कलेक्ट्रेट के पास) में दिनांक 15.12.2023 तक जमा कर सकते है।
प्राप्त आवेदन पत्र प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर निराकृत किये जायेंगे। योजनाओं में सामान्य एवं पिछडा वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान एवं महिला वर्ग, अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत अनुदान की पात्रता निर्धारित है।
प्राप्त आवेदनों का निराकरण वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के जिला स्तरीय संचालक मण्डल के निर्णय के आधार पर होगा। आवेदन स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण की सहायता से योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन कर सकते हैं। हितग्राही को अनुदान की पात्रता मूल्याॅकन के बाद होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक हितग्राही कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला सीधी में संपर्क कर सकते है।








