Re. No. MP-47–0010301

जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक सीमा निर्धारित की गई

जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक सीमा निर्धारित की गई

सीधी_मध्यप्रदेश शासन गृह सी-अनुभाग विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र 13 दिसम्बर के माध्यम से जारी निर्देश तथां ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम 3 (1) व 4 (1) के अनुसार नियमावली के शेड्यूल में एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडड्र्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्वाइस के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर जिला सीधी अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु ध्वनि विस्तारक सीमा निर्धारित की गई है। जारी आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत दिन में 75 एवं रात्रि में 72, वाणिज्यिक क्षेत्र अंतर्गत दिन में 65 एवं रात्रि में 55, रिहायसी क्षेत्र अंतर्गत दिन में 55 एवं रात्रि में 45 तथा शांत क्षेत्र अंतर्गत दिन में 50 एवं रात्रि में 40 डीबी (ए) होना चाहिए।

गठित दल ने मौके पर किया निरिक्षण

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण के लिए गठित उड़नदस्ता दल के सदस्यों द्वारा एसडीएम गोपद बनास श्री नीलेश शर्मा के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर धर्मगुरुओं तथा संचालकों से मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में अवगत कराते हुए उनसे निर्देशों के पालन की अपील की गई है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु जारी दिशा-निर्देश की कण्डिका 3 के अनुक्रम में उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

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