Re. No. MP-47–0010301

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सीधी-हत्या के चिन्हित मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। बताया गया कि 22 फरवरी 2022 को सूचनाकर्ता शोभनाथ वर्मा ने पुलिस सहायता केन्द्र जिला अस्पताल सीधी में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि 21 फरवरी 2022 को रात 9 बजे उसका भाई लल्लू वर्मा, भतीजा दिलीप वर्मा एवं भयाहू सविता वर्मा बहरी से काम करके अपने गांव चंदवाही आ रहे थे और जैसे ही विजय होटल के पास पहॅुचे तो मिठाईलाल गोड़ एवं बाबा गोड़ जो विजय होटल बहरी में काम करते हैं, पूर्व रंजिश की बात को लेकर अश्लील गालियां एवं जान से मार देने की धमकी देने लगे। मना करने पर मिठाईलाल गोड ने लल्लू वर्मा के सिर में पलटा से मारा तो खून बहने लगा, बीच बचाव करने सविता वर्मा व दिलीप वर्मा आये तो बाबा गोड ने उन्हे डण्डे से मारा। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय सीधी में अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमांक 019/22 अंतर्गत धारा 294, 323, 307, 506, 34 प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया एवं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर थाना बहरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 85/22 अन्तर्गत धारा 294, 323, 307, 506, 34 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। आहत लल्लू वर्मा को गंभीर चोटे होने से रीवा मेडिकल हास्पिटल में रेफर किया गया किन्तु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी मे चिन्हित कर विवेचना किये जाने के निर्देश जारी किये गये। पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा कर एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 81/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्तगण मिठाईलाल उर्फ दलप्रताप सिंह गोड़ एवं बाबा उर्फ अजय सिंह को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्त मिठाईलाल उर्फ दलप्रताप सिंह गोड़ तनय राजकरण सिंह गोड़ उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हरफरी चोलार थाना चितरंगी जिला सिंगरौली को धारा 302 भादंसं के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000 रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 323/34 (2 काउण्ट) भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध के लिए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1-1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा एवं अभियुक्त बाबा उर्फ अजय सिंह तनय सर्यू भान सिंह गोड़ उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम करहिया थाना चितरंगी जिला सिंगरौली को धारा 302/34 भादंसं के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000 रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 323 (2 काउण्ट) भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध के लिए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1-1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर आहतगण दिलीप वर्मा एवं सविता वर्मा को 3000-3000 रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप एवं इसके अतिरिक्त मृतक लल्लू वर्मा के विधिक वारिसान को शेष अर्थदण्ड की राशि प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण में कोर्ट मोहर्रिर अजमेर सिंह, आर. 566 द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए साक्षियों को समय-समय पर संमंस/वारण्ट जारी कर न्यायालय के समक्ष आहूत कराया गया।

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