Re. No. MP-47–0010301

Sidhi: कोरेक्स व्यपारी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

Sidhi: कोरेक्स व्यपारी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

सीधी- जिले में अवैध कफ सिरफ विक्रय के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया है।
बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.05.2023 को समय करीब 11:30 बजे सहायक उपनिरीक्षक कमलेश त्रिपाठी द्वारा हमराह स्‍टाफ के साथ ग्राम तिलवारी, अन्तर्गत थाना-मझौली, जिला सीधी म.प्र. में अभियुक्‍त विकाश उर्फ छोटू गिरी तनय गोरेलाल गिरी उम्र-24 वर्ष, निवासी ग्राम तिलवारी, थाना मझौली, जिला-सीधी को घेराबंदी कर उसके आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति या अधिकार पत्र के अवैध रूप से कोडीन युक्त ऑनरेक्‍स कफ सिरप की 100-100 एम.एल. की 72 शीशियां यानि 7200 एम.एल. रखे पाया गया। अभियुक्‍त कफ सिरप विक्रय हेतु ग्राहक के इंतजार में खडा था, पुलिस को देख कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकडा गया एवं उसके खिलाफ थाना मझौली में अपराध क्रमांक 556/23 अंतर्गत धारा 8,21,22 एवं 5/13 एनडीपीएस एक्‍ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके न्‍यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 28/2023 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार मिश्र द्वारा आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, परिणामस्‍वरूप माननीय विशेष न्‍यायाधीश, एनडीपीएस एक्‍ट सीधी की न्‍यायालय के द्वारा अभियुक्‍त विकाश उर्फ छोटू गिरी तनय गोरेलाल गिरी उम्र-24 वर्ष, निवासी ग्राम तिलवारी, थाना मझौली को धारा 8/21सी एनडीपीएस एक्‍ट के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड और अर्थदण्‍ड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्‍त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

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