सीधी-श्रमिकों को लू के प्रकोप से बचाने श्रम पदाधिकारी ने जारी की डवाइजरी
सीधी-श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर द्वारा जन समुदाय को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव के लिए पत्र दिनांक 01.05.2024 एवं दिनांक 05.06.2024 द्वारा परिपत्र जारी कर वर्तमान में लू (तापघात) से बचाव के लिए जिले में जहां पर श्रमिक नियोजित हैं ऐसे औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों, प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों, पीठा श्रमिकों एवं अन्य क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों को लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव के लिए एडवायजरी जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि उद्योगों, निर्माण कार्यों एवं अन्य क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकता एवं सुविधा अनुसार परिवर्तित कर लिया जावे। खेतों बाजारों, उद्योगों भवन निर्माण आदि में कार्यरत श्रमिकों के कार्य स्थल पर शीतल जल एवं आपात स्थिति के लिए पर्याप्त शेड की सुनिश्चिता प्रत्येक निर्माण स्थलध्कार्य स्थल पर सुनिश्चित किए जावें। कार्य में नियोजित समस्त श्रमिकों को लू से बचाव संबंधी जानकारी आवश्यक रूप से श्रमिकों को दी जावें।
श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले के कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जावें।








