नियमों के उलंघन पर सीधी के 9 उत्खनि पट्टाधारियों को कलेक्टर ने जारी किया नोटिस
सीधी-खनिज अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि सीधी जिले में उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 26, 30, 42 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप पट्टेदारों को कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
उन्होने बताया कि लवकेश सिंह पिता अनियार सिंह निवासी ग्राम देवरी तहसील मझौली, भानू प्रताप पाण्डेय पिता इन्द्रदत्त पाण्डेय निवासी ग्राम हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन, मे. ए.के.एस. मिनरल्स एण्ड मार्बल निवासी आजाद वार्ड मण्डला जिला मण्डला, मे० के.बी.एस. रॉक निवासी वीर सावरकर नगर इन्दौर जिला इन्दौर, नारायणदास द्विवेदी पिता ठाकुर प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम फुलवारी तहसील बहरी, नागेन्द्र सिंह चैहान पिता इन्द्रदेव सिंह निवासी ग्राम बढौना तहसील चुरहट, में० मैथिली कस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रो० चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम विजयपुर तहसील सिहावल, विकास शुक्ला पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम अर्जुन नगर सीधी एवं विनोद सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह निवासी ग्राम हाटा तहसील हनुमना जिला मऊगंज को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।








