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पेंशन प्रकरणों के लंबित रहने पर कलेक्टर का सख्त रुख, विभाग प्रमुखों के वेतन पर रोक

पेंशन प्रकरणों के लंबित रहने पर कलेक्टर का सख्त रुख, विभाग प्रमुखों के वेतन पर रोक

सीधी, 19 दिसंबर 2024।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले में पेंशन प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि 30 नवंबर 2024 तक सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण 20 दिसंबर तक किया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित विभाग प्रमुखों और आहरण संवितरण अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा।


कलेक्टर ने दिए पेंशन शिविर में शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी दो वर्ष पूर्व से शुरू हो जानी चाहिए।

  • प्रकरण तैयार कर छह माह पूर्व जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  • लंबे समय से पेंशन शिविरों के आयोजन के बावजूद प्रकरण लंबित हैं, जिससे रीवा संभाग कमिश्नर ने भी नाराजगी जताई है।

लंबित प्रकरणों की संख्या और विभाग

जिले में विभिन्न विभागों में पेंशन प्रकरण लंबित हैं:

विभाग/कार्यालय लंबित प्रकरणों की संख्या
विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीधी 17
विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन 10
विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिहावल 5
विकासखंड शिक्षा अधिकारी मझौली 5
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल 5
कार्यपालन यंत्री लोअर सिहावल चुरहट 4
कार्यपालन यंत्री पीएचई डिवीजन सीधी 3
अन्य विभाग (स्वास्थ्य, पशुपालन, वन आदि) 2-1

कड़े निर्देश और चेतावनी

कलेक्टर ने कहा है कि पेंशन प्रकरणों के समय पर निराकरण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  • यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि 20 दिसंबर तक सभी प्रकरण निराकृत हो जाएं।
  • कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ, वेतन रोकने के आदेश लागू होंगे।

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों से आग्रह किया कि वे पेंशन शिविर में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी लाभ समय पर मिल सकें।

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