सीधी: ई-केवाईसी में लापरवाही पर उचित मूल्य दुकान जमुआ नं. 2 का विक्रेता निलंबित
पदीय दायित्वों में लापरवाही, कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया जवाब
सीधी, 08 अप्रैल।
जिले के मझौली क्षेत्र अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुआ क्रमांक 2 के विक्रेता सुरेन्द्र सिंह को उनके कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन प्राधिकारी मझौली आर. पी. त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मझौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह पाया गया कि विक्रेता सुरेन्द्र सिंह द्वारा ई-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई और वे विभागीय बैठकों में भी उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस लापरवाही के चलते उन्हें दिनांक 19 मार्च 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित समय सीमा में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
विक्रेता का यह आचरण मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कण्डिका 16 के अंतर्गत पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं विलंबनकारी कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जो शासन की नीतियों और हितग्राहियों के अधिकारों के प्रतिकूल है।
इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुरेन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और नियमितता बनाए रखने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक है।
यह कार्रवाई अन्य विक्रेताओं के लिए भी एक चेतावनी मानी जा रही है कि यदि कार्य में लापरवाही की जाती है तो प्रशासन कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा।








