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स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी

स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव की तैयारी: फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन पदों पर पात्रता में संशोधन संभव

भोपाल, 14 मई 2025

मध्यप्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक और ऑपरेशन थिएटर (ओटी) टेक्नीशियन जैसे पैरामेडिकल पदों पर भर्ती नियमों में बदलाव की योजना बना रही है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन पदों के लिए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करें, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो।

श्री शुक्ल ने मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा, “स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए चिकित्सकीय मैनपावर की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।”

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नर्सिंग संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं और संशोधित नियमों के अनुरूप भर्ती के लिए मांग पत्र कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) को तत्काल भेजे जाएं।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 3,000 डॉक्टर भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और रिक्त पदों को शीघ्र भरना है।

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

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