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सीधी:15 मई को भारी वाहनों पर ब्रेक,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सीधी:15 मई को भारी वाहनों पर ब्रेक,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सीधी, 14 मई 2025 — मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की 15 मई को सीधी जिले के गोपदबनास एवं मझौली तहसीलों में प्रस्तावित यात्रा और कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 14 मई की मध्यरात्रि 12 बजे से लेकर 15 मई की रात 10 बजे तक जिले के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों (लोडेड एवं अनलोडेड) का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया है।

प्रतिबंधित मार्ग निम्नलिखित हैं:

जिला मुख्यालय स्तर पर:

  • चुरहट एवं मझौली की ओर से कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले भारी वाहन।
  • टिकरी की ओर से मडरिया वायपास एवं कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले भारी वाहन।
  • बहरी की तरफ से जोगीपुर तिराहा होते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले भारी वाहन।
  • कमर्जी की ओर से सीधी मुख्यालय की तरफ आने वाले भारी वाहन।

मझौली क्षेत्र में:

  • मड़वास की ओर से मझौली कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले भारी वाहन।
  • मझौली क्षेत्र से कार्यक्रम स्थल की ओर आने वाले सभी भारी वाहन।

यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 और म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवधि में निर्धारित मार्गों पर यात्रा करने से बचें और सहयोग बनाए रखें।

सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।

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