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Sidhi24newsजिला सीधी की प्रमुख शासकीय समाचार वन क्लिक मे पढ़े… 

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मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे समीक्षा

सीधी मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा बैठक 5 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से आयोजित की गई है। 

कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एजेण्डा बिंदुओं पर की गई कार्यवाही का अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित रहें। जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सहभागिता करेंगे।

समाचार क्रमांक 02                                             

पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने 9-10 जनवरी को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कैम्प

सीधी रजिस्ट्रकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-77 सीधी द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र दिनांक 02.01.2026 के क्रम में आदेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 01.01.2026 की अर्हता तिथि पर पात्र युवाओं को मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु जिला स्तर पर 09 एवं 10 जनवरी 2026 को हायर सेकण्डरी स्कूलों, महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुसार प्रत्येक हायर सेकण्डरी स्कूल एवं महाविद्यालय से एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा नोडल अधिकारियों एवं बी.एल.ओ. सुपरवाइजर का प्रशिक्षण दिनांक 08 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनपद पंचायत सीधी के सभागार में आयोजित किया जाएगा। नोडल अधिकारियों से 05.01.2026 तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 विशेष कैम्प संबंधित हायर सेकण्डरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में 09 एवं 10 जनवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे। नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्र युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराएं तथा निर्धारित फार्मेट में संकलित जानकारी संबंधित बी.एल.ओ. सुपरवाइजर को उपलब्ध कराएं।

 कैम्प के दौरान युवा मतदाताओं से फोटो एवं निवास संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र/बैंक पासबुक की प्रति/बिजली बिल आदि प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही नवीन मतदाता के नाम जोड़ने हेतु फार्म-6 तथा अनुलग्न-4 घोषणा पत्र (पिछले एस.आई.आर. से संबंधित माता-पिता एवं दादा-दादी की जानकारी) संकलित की जाएगी। नोडल अधिकारी अपने-अपने शैक्षणिक संस्थानों में पूर्व सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।

समस्त सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, बी.एल.ओ., आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को भी अपने-अपने क्षेत्रों में कैम्प की सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र युवा मतदाता नाम जोड़ने की प्रक्रिया से वंचित न रहे। विशेष अभियान पुनरीक्षण-2026 से संबंधित सामान्य जानकारी, प्रमुख बिंदु तथा रिपोर्टिंग प्रपत्र आदेश के साथ संलग्न किए गए हैं। 

निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में फार्म संकलन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विशेष कैम्प के उपरांत यदि किसी शैक्षणिक संस्था में पात्र युवा मतदाता का नाम जोड़ने की कार्यवाही शेष पाई जाती है, तो संबंधित नोडल अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

समाचार क्रमांक 03                                            

मिट्टी के पोषक तत्वों और गुणों की सटीक जानकारी देता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड

सीधी भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सॉइल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान सिंचित क्षेत्र में 2.5 एकड़ तथा असिंचित क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि से मिट्टी का नमूना लेकर उसकी जाँच कराते हैं। यह जाँच कृषि विभाग द्वारा की जाती है।

कृषि विभाग द्वारा लिए गए मिट्टी के नमूनों की जाँच पूर्णतः निःशुल्क होती है। यदि किसान स्वयं मिट्टी का सैंपल लेकर जाँच के लिए प्रस्तुत करता है, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों से 3 रुपए तथा सामान्य वर्ग के किसानों से 5 रुपए प्रति नमूना शुल्क लिया जाता है। वहीं मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रो न्यूट्रिएंट) की जाँच के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों से 30 रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों से 40 रुपए शुल्क निर्धारित है। 

उप संचालक कृषि ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को उनकी खेती की मिट्टी के गुण, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं कमी की स्पष्ट जानकारी मिलती है। इसी आधार पर किसानों को उपयुक्त फसल चयन एवं आवश्यक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है। यदि मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो उसके अनुरूप उर्वरक प्रयोग का सुझाव भी दिया जाता है।

 मृदा स्वास्थ्य कार्ड को किसान के खेत की मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड कहा जा सकता है। इसमें किसान का नाम, सर्वे नंबर, खेत का रकबा सहित मिट्टी की विस्तृत जानकारी दर्ज रहती है। प्रत्येक तीन वर्ष में मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

 कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने प्रत्येक खेत की मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं। इससे सही फसल चयन, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, उत्पादन में वृद्धि तथा जल एवं भूमि प्रदूषण से बचाव में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक किसान के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी योजना है।

समाचार क्रमांक 04                                            

 अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे दो लाख रुपए

सीधी  जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कई बार अज्ञात वाहन की टक्कर से लोगों की मृत्यु हो जाती है अथवा वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे मामलों में अब पीड़ितों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिट एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजनादृ2022 लागू की गई है।

 पूर्व में अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को सोलेशियम फंड से मात्र 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। नई योजना के अंतर्गत अब अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।यो

जना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा एक स्वयंसेवी सदस्य नामांकित किया जाएगा। बीमा कंपनी के अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति अथवा मृतक के आश्रित तहसीलदार या एसडीएम के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन के साथ दावाकर्ता के बैंक खाते की छायाप्रति, अस्पताल में उपचार से संबंधित बिल, घायल अथवा मृतक की पहचान एवं पता प्रमाणित करने वाले अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही पुलिस में दर्ज एफआईआर की प्रति, दावाकर्ता की पहचान संबंधी प्रमाण पत्र, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तथा गंभीर चोट की स्थिति में एमएलसी रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा।

आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जांच-दावा अधिकारी तहसीलदार अथवा एसडीएम द्वारा 30 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर इस रिपोर्ट के आधार पर 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित अथवा आश्रित को सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा।

 समाचार क्रमांक 05                                           

ईसीआई (भारत निर्वाचन) मीडिया अवॉर्ड-2025 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित

7 जनवरी तक जमा होंगी प्रविष्टियाँ

सीधी भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा वर्ष 2025 के दौरान “बेस्ट कैम्पेन ऑफ वोटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस” कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन एवं उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए मीडिया संस्थानों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत ईसीआई मीडिया अवॉर्ड-2025 चार श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन) मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक (रेडियो) मीडिया तथा ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया श्रेणियों में वर्ष 2025 के दौरान मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मीडिया संस्थानों से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं।

 इच्छुक मीडिया संस्थान अपनी प्रविष्टियाँ 7 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं। प्रविष्टियाँ डाक द्वारा श्री बृजेश कुमार, अंडर सेक्रेटरी (कम्युनिकेशन), निर्वाचन सदन, भारत निर्वाचन आयोग, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 के पते पर अथवा ई-मेल के माध्यम से division@eci.gov.in पर प्रेषित की जा सकती हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे मतदाता जागरूकता में किए गए अपने उत्कृष्ट कार्यों की प्रविष्टियाँ समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

समाचार क्रमांक 06                                             

स्टार्टअप्स को मिल रही आर्थिक सहायता, 11-12 जनवरी को होगा स्टार्टअप समिट

 

सीधी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा 24 फरवरी 2025 के बाद स्थापित पात्र स्टार्टअप्स को मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से 12 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

 इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्स को बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सहायता भी दी जा रही है।

 उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु इच्छुक स्टार्टअप्स जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिंगरौली रोड डेनीहा गुलाब टावर सीधी में संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास मिश्रा सहायक प्रबंधक मोबाइल नंबर 7509783204 से संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा 11 एवं 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन भोपाल में मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट एवं इकोसिस्टम अवार्ड 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उक्त सहायता एवं कार्यक्रम में सहभागिता के लिए इच्छुक स्टार्टअप्स स्टार्टअप पोर्टल पर आवेदन कर पंजीयन कर सकते हैं।

समाचार क्रमांक 07                                            

आंगनवाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों पर भर्ती

एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल के माध्यम से होंगे आवेदन

सीधी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र दिनांक 29 दिसम्बर 2025 के अनुसार जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों की पूर्ति एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है, जबकि त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 रहेगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु रिक्त केन्द्र

प्रोजेक्ट कुसमी अंतर्गत कुन्दौर-1 एवं फुलवा, मझौली अंतर्गत कंजवार एवं धनौर, सिहावल अंतर्गत खुटेली बैगा बस्ती, बारी कोठार उत्तर टोला, बरबंधा गडाई टोला, भटवा टोला, व्यौहार खांड बैगा बस्ती एवं केसौली, सीधी-2 अंतर्गत बघवारी-2, अधरीगडई बैगान बस्ती, छिरहट बैगान बस्ती, टोनादह, छिवलहा भुतहवा टोला एवं सरेठी-2 तथा रामपुर नैकिन-2 अंतर्गत नौगवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

खबर क्रमांक 08

आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु रिक्त केन्द्र

प्रोजेक्ट कुसमी अंतर्गत भदौरा-2, गोतरा-2, बूटू, सेमरा, डुहू कुरिया, नवा नगर, कुन्दौर-3, लुरघुटी-2, मेडरा-2 एवं पिपरहा, मझौली अंतर्गत ठोंगा-01, चन्दोहीडोल-01 एवं धनौर-01, सिहावल अंतर्गत समरदह-1, हटवा खास-4, मेढौली-3, सरदा-2 एवं भनमारी, सीधी-1 अंतर्गत महाराजपुर कोठार-1, उपनी-2, डेम्हा-3 तथा रामपुर नैकिन-2 अंतर्गत पोड़ी-01, उमरिहा-01 एवं बड़खरा-735 में आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक आवेदिकाएं केवल एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन एवं दावा-आपत्ति ही मान्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन अथवा दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

 

 

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