Re. No. MP-47–0010301

भर्ती नियमों पर लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा स्पष्टीकरण

प्राथमिक शिक्षक चयन 2025: भर्ती नियमों में बदलाव के आरोपों पर लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा स्पष्टीकरण, कहा- विज्ञापित नियमों का हुआ अक्षरशः पालन

भोपाल। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सामने आई विभिन्न खबरों और अभ्यर्थियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने शुक्रवार को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति पूरी तरह विज्ञापन में प्रकाशित नियमों के अनुरूप की गई है तथा भर्ती नियमों में किसी प्रकार का बाद में परिवर्तन नहीं किया गया है।https://sidhi24news.in/archives/30311

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा परिणाम के उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस दौरान कुछ समाचार पत्रों और अभ्यर्थियों द्वारा यह आरोप लगाए गए कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया। संचालनालय ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है।

संचालनालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित सभी नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है। किसी भी स्तर पर नियमों में संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधी प्रावधान पहले से ही नियम पुस्तिका (रूल बुक) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित थे।

विभाग ने विशेष रूप से रूल बुक की कंडिका 12.7 का हवाला देते हुए कहा है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव अर्जित करना अनिवार्य था। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई कोई भी शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता अथवा अतिथि शिक्षक अनुभव भर्ती के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करना भर्ती की मूल शर्त थी और इस प्रावधान में बाद में कोई संशोधन नहीं किया गया। इसलिए भर्ती नियमों में बदलाव संबंधी दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थी समूह को अब भी किसी प्रकार का संदेह या भ्रम है, तो वे कार्यालयीन दिवसों में संचालनालय से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि उसकी स्थिति पूरी तरह पारदर्शी और स्पष्ट है।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में जारी किया गया है, जब प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। संचालनालय के इस आधिकारिक बयान के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैली भ्रांतियों पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही विभाग ने आमजन और अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की है।https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FcXC4gbxoSGtVwhajCi1SE9RLSC8pdD7ijXUvjDM7aSA8DPWXmvszTJ3VytSL6mVl&id=61553771941900&mibextid=ZbWKwL

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