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चुनाव में वन विभाग के कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी… हाई कोर्ट

चुनाव में वन विभाग के कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी… हाई कोर्ट

जबलपुर-भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भी मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव में वन विभाग के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई। वन विभाग ने राज्य सरकार को कई बार भारत निर्वाचन आयोग के आदेश का हवाला देते हुए संपर्क किया पर समाधान कुछ नहीं निकला। लिहाजा स्टेट फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के खुद के नियम कहते है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जा सकती है।

स्टेट फारेस्ट रेंजर्स ऑफीसर एसोसिएशन की और से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निराकरण कर दिया है। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर निर्वाचन आयोग ने अंडरटेकिंग रिपोर्ट पेश किया और बताया कि वन विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील अंकित मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश को देखते हुए वन विभाग ने कई बार सरकार को पत्राचार किया पर उसका कोई हल नहीं निकला।
फरवरी 2024 में स्टेट फारेस्ट रेंजर्स ऑफीसर एसोसिएशन की और याचिका दायर की गई और बताया कि निर्वाचन आयोग अपने ही निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है जिस पर निर्वाचन आयोग ने अंडरटेकिंग रिपोर्ट पेश की और वन विभाग के क्षेत्रीय अमले को चुनाव ड्यूटी से हटा देने की बात कही।

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