3 दिसंबर को सरकारी छुट्टी घोषित, ऑफिस स्कूल और बैंक रहेंगे बंद
भोपाल– 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर इस वर्ष भी राजधानी में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल भोपाल शहर के लिए होगा। शहर के सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और अधिकांश कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि भोपाल ग्रामीण क्षेत्र में सभी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे।
1984 की भयावह रात की याद
2-3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव हुआ था। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल इस हादसे में तुरंत लगभग 3,800 लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग विषैली गैस से प्रभावित हुए थे। हर वर्ष इस त्रासदी की याद में शहर में स्थानीय अवकाश रखा जाता है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: अवकाश नियमों में संशोधन
राज्य सरकार ने सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन करते हुए कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे।
संशोधित नियमों की मुख्य बातें
- सरकारी कर्मचारी अब 4 माह की जगह 6 माह तक लगातार अर्जित अवकाश ले सकेंगे।
- इससे 7.50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद।
- पहली बार 3 लाख से अधिक शिक्षकों को 10 दिन का अर्जित अवकाश उपलब्ध होगा।
- प्रसूति अवकाश के बाद महिलाओं को 2 माह की मेडिकल लीव के लिए डॉक्टर के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं, केवल साधारण आवेदन पर्याप्त।
- सेवानिवृत्ति पर अब कर्मचारी 300 दिन के अवशिष्ट अर्जित अवकाश का नकदीकरण करा सकेंगे (पहले 270 दिन)।
- इसमें अर्द्ध-वेतनिक अवकाश भी शामिल रहेंगे।
नए नियम लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।







