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साढ़े 7 लाख रुपये महीना रिश्वत मांगने वाली अधिकारी सस्पेंड

साढ़े 7 लाख रुपये महीना रिश्वत मांगने वाली अधिकारी सस्पेंड

ठेकेदार की खुदकुशी से पहले बनाए वीडियो में लगाए थे गंभीर आरोप

भोपाल/देवास। मध्यप्रदेश में शराब ठेकेदार की आत्महत्या के मामले ने बड़ा मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कदम उस वीडियो के सामने आने के बाद उठाया गया, जिसमें शराब ठेकेदार ने उन पर हर महीने 7.50 लाख रुपये रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे।

देवास के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने 8 नवंबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से एक दिन पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी चापड़ा, करनावद और डबल चौकी में 14 करोड़ रुपये का ठेका है और सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित उनसे प्रति दुकान 1.50 लाख रुपये, कुल 7.50 लाख रुपये महीना रिश्वत की मांग कर रही हैं। वीडियो में उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि 20–22 लाख रुपये देने के बाद भी जब वे भुगतान करने में असमर्थ हुए, तो अधिकारी ने माल की सप्लाई रुकवा दी।

वीडियो सामने आने के बाद मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। सीएम मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह प्रकरण प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर है और अधिकारी के विरुद्ध जांच भी प्रारंभ की जा रही है।

https://x.com/DrMohanYadav51/status/1997241847358570923?t=h1I7d11pNiHdK1L7j2ofkQ&s=19

निलंबन आदेश में कहा गया है कि ठेकेदार द्वारा बनाए गए वीडियो में आरोप अत्यंत गंभीर श्रेणी के हैं और यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसलिए मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित करते हुए उनकी निलंबन अवधि का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर निर्धारित किया गया है।

घटना के सामने आने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच जारी है।

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