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सीधी:लगातार विरोध के बाद जागा प्रशासन, अवैध यूनिपोल–होर्डिंग पर एसडीएम का सख्त आदेश

सीधी:लगातार विरोध के बाद जागा प्रशासन, अवैध यूनिपोल–होर्डिंग पर एसडीएम का सख्त आदेश

सीधी। यूनिपोल होर्डिंग टेंडर में गड़बड़ी और नियम विरुद्ध होर्डिंग लगाए जाने को लेकर स्थानीय वेंडरों और व्यापारियों के लगातार विरोध के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। उपखंड मजिस्ट्रेट गोपद बनास द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत सख्त आदेश जारी करते हुए सीधी शहर में बिना अनुमति एवं नियमों के विरुद्ध लगाए गए फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

एसडीएम द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सीधी शहर के सार्वजनिक स्थलों, शासकीय संपत्तियों और मुख्य मार्गों पर बिना सक्षम अनुमति के फ्लैक्स, बैनर और यूनिपोल होर्डिंग लगाए गए हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका और संबंधित विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आउटडोर मीडिया अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया है।

आदेश में विशेष रूप से नगरपालिका के सामने, कलेक्टर चौक और मानस भवन के पास लगाए गए यूनिपोल होर्डिंग को दुर्घटना की आशंका वाला बताया गया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि कम ऊंचाई और सड़क के अत्यधिक समीप लगे होर्डिंग जनसुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

एसडीएम राकेश शुक्ला ने निर्देश दिए हैं कि सीधी शहर में जिन व्यक्तियों, संस्थाओं या एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं, उन्हें 26 दिसंबर 2025 तक स्वयं हटाना होगा। निर्धारित समय-सीमा के बाद यदि होर्डिंग नहीं हटाए गए तो प्रशासन द्वारा एकपक्षीय वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की होगी।

आदेश की तामिली के लिए तहसीलदार गोपद बनास को निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर सीधी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

गौरतलब है कि यूनिपोल होर्डिंग टेंडर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों, ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन के बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। अब एसडीएम के आदेश के बाद अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई होती है या नहीं, इस पर पूरे जिले की नजर टिकी हुई है।

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