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Sidhi news:सचिव पती से ग्रामीण परेशान,मनमानी से कर रहा पंचायत में ठेकेदारी का काम

सचिव पती से ग्रामीण परेशान,मनमानी से कर रहा पंचायत में ठेकेदारी का काम

सीधी- जिले के मझौली जनपद क्षेत्र अतर्गत ग्राम पंचायत चौहानन टोला में पदस्थ महिला सचिव के पति की मनमानी से ग्रामीण परेशान है कहने को तो पत्नी सचिव है लेकिन काम पति महोदय ही कर रहे हैं। काम नहीं इनके द्वारा दबंगई पूर्वक लोगों को धमकाने और पंचायत के कामों में हस्तक्षेप करने की शिकायतें आए दिन आती रहती है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बात सामने आई है कि सचिव पति जनपद अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं इसलिए इन पर कोई कार्यवाही या हस्तक्षेप नहीं हो रहा है । 

जी हां बता दे की ग्राम पंचायत चौहाननटोला में पदस्थ महिला सचिव खुशबू सिंह के पति अरुण सिंह द्वारा पत्नी के नाम पर स्वयं पंचायत में काम करवाया जाता है साथ ही ठेकेदारी भी की जाती है अरुण सिंह जनपद पंचायत मझौली की अध्यक्ष के रिश्तेदार बताए जाते हैं और क्षेत्र के गद्दार कांग्रेस नेता के घर से आते हैं इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए उनके द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता की जाती है और मनमानी तौर पर पंचायत के काम कराए जाते हैं हाल ही में कुछ दिनों पहले चौहाननटोला के कुछ प्रजापति परिवारों द्वारा इनकी शिकायत भी विधायक से की गई थी लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है हालांकि विधायक द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था सचिन पति द्वारा फरियादी प्रजापति परिवारों के जमीन से जबरदस्ती सड़क निर्माण कराया जा रहा है जिसमें गरीबों के शौचालय सहित कई छोटे बड़े दर्जनों पेड़ पौधे जेसीबी मशीन से उखाड़ कर फेंक दिए गए थे पंचायत का काम सचिव द्वारा मनमानी पूर्वक जेसीबी से करवाया जाता है जिसे लेकर कई बार शिकायत हुई पर कार्यवाही नहीं जिससे पीड़ित परिवार मानसिक रूप से व्यथित अब यह कहने पर मजबूर हो गया है कि सड़क निर्माण में हमारी जितनी भी क्षति हुई है फसल से लेकर सागौन आम बास के हरे भरे दर्जनो वृक्षों का हमें भुगतान चाहिए और यदि नहीं किया गया तो हम पीड़ित परिवारजन कलेक्टर कार्यालय सीधी के समक्ष धरने पर बैठेंगे।

बताते चले की शासन के नियमानुसार बगैर वन विभाग एवं वृक्षों के मलिक की अनुमति के बिना वह भी सागौन आम जैसे बेस कीमती वृक्षों को काटना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है चाहे वह ग्राम पंचायत ही हो क्योंकि ऐसे मे यदि पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को शिकायती आवेदन दे दिया गया तो ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध धारा 40 के तहत जुर्माना एवं पद से पृथक करने का प्रावधान पूर्व से निहित है।

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