सीधी जिले में प्रतिबंधित हुआ ट्यूबवेल उत्खनन
पेयजल संकट गहराया, कलेक्टर का आदेश जारी
सीधी | 2 मई 2025
सीधी जिले में तेजी से गहराते पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब 2 मई से 15 जुलाई 2025 (या वर्षा प्रारंभ होने तक) तक ट्यूबवेल उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने यह निर्णय जिले की प्रमुख नदियों, नालों और स्टॉपडैम के प्रवाह में लगातार आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे आमजन और पशुओं के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्रमुख बिंदु:
- आदेश म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है।
- आदेश रामपुर नैकिन, चुरहट, गोपदबनास, सिहावल, बहरी, मझौली, मड़वास और कुसमी तहसीलों पर लागू होगा।
- बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी ट्यूबवेल उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।
- नदियों, नालों या स्टॉपडैम से पेयजल के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु पानी लेना भी निषेध रहेगा।
- संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।
- यह आदेश शासकीय नलकूप उत्खनन पर लागू नहीं होगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।








