सीधी जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त
जनहित सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी का आदेश
सीधी | 12 मई 2025
जिले में नागरिक सुविधाओं की सहज एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत सीधी जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
यह आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 09.05.2025 के अनुक्रम में जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, आगामी निर्देश तक कोई भी नया अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी अनुमति
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंध के दौरान यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में अवकाश हेतु आवेदन करता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति से ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता, त्वरित आपूर्ति एवं सतत निगरानी की आवश्यकता सर्वोपरि है।








