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सीधी:भ्रष्टाचार मामले में पटवारी गोरखनाथ विश्वकर्मा निलंबित, विशेष न्यायालय में चालान हुआ पेश

सीधी:भ्रष्टाचार मामले में पटवारी गोरखनाथ विश्वकर्मा निलंबित, विशेष न्यायालय में चालान हुआ पेश

सीधी, 19 जुलाई 2025।
राजस्व विभाग में पदस्थ पटवारी गोरखनाथ विश्वकर्मा को भ्रष्टाचार के एक मामले में विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी मझौली द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत की गई है।

पटवारी गोरखनाथ विश्वकर्मा वर्तमान में तहसील कार्यालय मझौली में पदस्थ हैं। निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मझौली नियत किया गया है।

विशेष न्यायालय में दर्ज है प्रकरण

मामले से संबंधित जानकारी के अनुसार, अपराध क्रमांक 188/2022, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के तहत उनके विरुद्ध विशेष न्यायालय, सीधी में चालान दिनांक 17 जून 2025 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण का वि.प्र. क्रमांक 01/2025 है।

यह कार्रवाई कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-सीधी के पत्र दिनांक 15 जुलाई 2025 के आधार पर की गई है, जिसमें विशेष न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने की पुष्टि की गई थी।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 1996 के अनुसार, किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत होते ही उसे निलंबित किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रावधान के तहत यह निलंबन आदेश पारित किया गया है।

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