MP में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, सितंबर से लागू होंगे नए नियम — साल में सीमित होंगी परीक्षाएं
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नए नियम सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अनुमोदन के लिए भेज दिया है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
नए नियमों के तहत अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा देकर ही पात्रता तय करने का मौका मिलेगा, जिससे बार-बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के नियमों में एकरूपता लाने की तैयारी है।
साल में सीमित होंगी परीक्षाएं
प्रस्ताव के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग साल में केवल पांच परीक्षाएं आयोजित करेगा, जबकि कर्मचारी चयन मंडल चार से पांच परीक्षाएं लेगा। इन परीक्षाओं से प्राप्त मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न विभाग अपनी रिक्तियों के अनुसार नियुक्तियां करेंगे।
रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी गई
GAD ने सभी विभागों से उनके रिक्त पदों की जानकारी मांगी है — कितनों पर विज्ञापन जारी हो चुका है और किनकी परीक्षा तिथि तय हो गई है।
2028 तक ढाई लाख से अधिक भर्तियों का लक्ष्य
सरकार ने 2028 तक 2.5 लाख से अधिक पद भरने की योजना बनाई है, जिसमें 2026 और 2027 में सबसे अधिक भर्ती होगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे विभागों में कब और कितने पद रिक्त होंगे, यह जानकारी समय रहते मिल सके और भर्ती प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।








